सभी पेय पदार्थों को 'हेल्थ ड्रिंक' की कैटेगरी से हटाने के निर्देश 

सभी पेय पदार्थों को 'हेल्थ ड्रिंक' की कैटेगरी से हटाने के निर्देश 

भोपाल [ महामीडिया] वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 10 अप्रैल को सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को बोर्नविटा सहित ऐसे सभी पेय पदार्थों को 'हेल्थ ड्रिंक' की कैटेगरी से हटाने के लिए एक एडवाईजरी जारी की है। यह एडवाईजरी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जांच के बाद आई है कि 'हेल्थ ड्रिंक' की कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है।

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