म.प्र.कोचिंग संस्थान विनियमन अधिनियम लागू करेगा

म.प्र.कोचिंग संस्थान विनियमन अधिनियम लागू करेगा

भोपाल [ महामीडिया] मध्य प्रदेश सरकार निजी कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए जल्द 'कोचिंग संस्थान विनियमन अधिनियम' (कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट) लागू करेगी। नए कानून में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए कड़े प्रावधान हैं। विभाग के एससीएस अनुपम राजन के मुताबिक कानून लागू होने पर कोचिंग संस्थान भी निजी स्कूलों, अस्पतालों और कॉलोनाइजर गतिविधियों की तरह नियामक ढांचे में आएंगे। इससे कोचिंग इंडस्ट्री की जवाबदेही बढ़ेगी। फीस और विज्ञापनों में पारदर्शिता आएगी। छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को कानूनी संरक्षण मिलेगा।

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