पेड़ों के कटाई की अनुमति अब वन विभाग देगा

पेड़ों के कटाई की अनुमति अब वन विभाग देगा

भोपाल [महामीडिया]म.प्र, के सभी 413 नगरीय निकायों में अब निजी या सरकारी जमीन पर पेड़ों के कटाई की अनुमति जिला प्रशासन या नगर निगम के अधिकारी नहीं दे सकेंगे। राज्य सरकार ने नगरीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारियों से यह अधिकार छीनकर वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिए हैं।प्रदेश में अब कहीं भी पेड़ काटने या पेड़ों की छंटाई की अनुमति  वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी से लेनी होगी। यदि वह अनुमति नहीं देता है तो उसकी अपील उप वनमंडल अधिकारी के पास करनी होगी।राज्य सरकार ने म.प्र. वृक्षों का परिरक्षण अधिनियम की धारा-4 और धारा-9 की शक्तियों का उपयोग करते फॉरेस्ट रेंजर को ट्री-ऑफिसर और उप वन मंडल अधिकारी  को अपीलीय अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर दिया है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

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