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स्टेट बैंक की कार्यप्रणाली पर अंगुली उठी
भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि आम तौर पर बैंक बड़ी कंपनियों को भारी रकम लोन के तौर पर देने में बहुत लापरवाह हो गए हैं लेकिन जब आम लोगों की बात आती है तो वह बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं जो अक्सर "उत्पीड़न की सीमा तक" पहुंच जाती है। टिप्पणियाँ जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने एक ऐसे मामले में कीं जिसमें याचिकाकर्ता कंपनी भास्कर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय स्टेट बैंक ने बिना यह ठीक से जाँच किए कि लोन चुका पाएगा या नहीं लोन दिया था।