एयर अरेबिया सेवा में कमी का दोषी पाया गया
भोपाल [ महा मीडिया] जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोयंबटूर ने एयर अरेबिया को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए कहा कि एयरलाइन ने एक यात्री को यह कहकर मनमाने ढंग से बोर्डिंग से वंचित कर दिया कि उसका पासपोर्ट "मशीन रीडेबल" नहीं है। आयोग ने कहा कि एयरलाइन इस दावे के समर्थन में कोई वैध आधार प्रस्तुत नहीं कर सकी जबकि शिकायतकर्ता ने उसी दिन उसी पासपोर्ट के आधार पर दूसरी एयरलाइन से संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की और वहां के आव्रजन अधिकारियों ने भी उसे बिना किसी आपत्ति के प्रवेश दिया। आयोग ने शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एयर अरेबिया को ₹16,572 टिकट राशि लौटाने, मानसिक पीड़ा, आर्थिक नुकसान, कठिनाई और उत्पीड़न के लिए ₹1,20,000 मुआवजा तथा ₹5,000 मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने यह भी कहा कि यदि एक माह के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो पूरी राशि पर 9% वार्षिक ब्याज देय होगा।