पीवीआर आईनॉक्स पर पचहत्तर हजार का जुर्माना
मैहर [ महामीडिया] जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने फिल्म शुरू होने के निर्धारित समय के बाद भी विज्ञापन और ट्रेलर दिखाने के मामले में पीवीआर आईनॉक्स लिमिटेड को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना है। आयोग ने कंपनियों को कुल ₹75,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 30 नवंबर 2023 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि सिनेमा हॉल में विज्ञापन और जन जागरूकता फिल्मों को निर्धारित समय और अवधि के भीतर ही दिखाया जाना चाहिए। पीवीआर आईनॉक्स भारत की सबसे बड़ी और प्रमुख मल्टीप्लेक्स सिनेमा श्रृंखला है जो पीवीआर सिनेमाज और आईनॉक्स लीजर के विलय से बनी है।