म.प्र.में फायर सेफ्टी नियम लागू

म.प्र.में फायर सेफ्टी नियम लागू

मैहर [ महा मीडिया] म.प्र.ने फायर सेफ्टी नियम लागू कर दिए हैं। 12 अक्टूबर को इनका गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है । नए नियम आवासीय इमारतों, अस्पतालों, स्कूलों, होटलों, बाजारों, व्यावसायिक परिसरों और अस्थायी आयोजनों पर लागू होंगे। इनका पालन भवन मालिकों, दुकानदारों, अस्पताल संचालकों, मैरिज गार्डन संचालकों, पंडाल आयोजकों और बिल्डरों को करना होगा। सभी भवन मालिकों को हर साल 30 जून तक फायर ऑडिट रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। नियमों का पालन न करने या लापरवाही बरतने पर इमारत का बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रद्द हो सकता है। संपत्ति कर  के दायरे में आने वाली सभी जमीनों और इमारतों पर 2 प्रतिशत फायर सेस लगाया जाएगा जिन आवासीय संपत्तियों को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट मिली है उन्हें यह उपकर नहीं देना होगा।

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