अब आरक्षण काउंटर की रेलवे टिकिट पर भी बीमा मिलेगा
भोपाल [ महा मीडिया]
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को आदेश दिया है कि वह 27 अक्टूबर से रेलवे आरक्षण काउंटरसे खरीदे गए आरक्षित टिकटों पर भी यात्रियों को यात्रा बीमा की सुविधा अनिवार्य रूप से प्रदान करे। कोर्ट ने कहा कि इंश्योरेंस कवर वैसा ही होना चाहिए जैसा ऑनलाइन टिकट खरीदने पर मिलता है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने आम लोगों की सुरक्षा और ट्रेन यात्रा के दौरान होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोकने से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस मामले में उठाए गए मुद्दों में से एक इंश्योरेंस कवर का था जो अभी सिर्फ़ उन लोगों को मिलता है जो थोड़ी अतिरिक्त रकम देकर ऑनलाइन रेलवे टिकट खरीदते हैं।