म.प्र. में भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त

म.प्र. में भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त

भोपाल [ महा मीडिया]

म.प्र.  सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण अनुमति (बिल्डिंग परमिशन) प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सहकारिता विभाग, गृह निर्माण समितियों, नजूल और बिजली विभाग से अलग-अलग ली जाने वाली कई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों (NOC) की अनिवार्यता समाप्त कर दी  है। अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और नागरिकों को खुद अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब आवेदन, नक्शे और दस्तावेज केवल डिजिटल माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं होगी। 

 

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