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TMC विवाद: SC ने ECI से फ़ाइनल फ़ैसले के लिए समय-सीमा बताने को कहा
नई दिल्ली (महामीडिया): सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग (ECI) से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और उसके आरक्षित चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर फ़ैसला लेने के लिए एक समय-सीमा बताने को कहा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को अनिश्चित काल तक नहीं खींचा जाना चाहिए।
चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच TMC प्रमुख ममता बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ECI के उस अंतरिम फ़ैसले को चुनौती दी गई थी जिसके तहत विरोधी गुटों के बीच विवाद के कारण पार्टी के नाम और उसके "फूल और घास" (Flowers and Grass) वाले चुनाव चिह्न को फ़्रीज़ (स्थगित) कर दिया गया था।
शीर्ष अदालत ने यह देखते हुए कि जल्द फ़ैसला ज़रूरी है, चुनाव आयोग से एक ऐसी व्यावहारिक समय-सीमा बताने को कहा जिससे दोनों पक्षों को अपने सबूत पेश करने का उचित मौका मिले और साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि कार्यवाही बेवजह लंबी न खिंचे।
ECI के वकील से बात करते हुए, CJI की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, "हमें एक उचित समय-सीमा बताएं जिसमें पार्टियों को अपने सबूत पेश करने का निष्पक्ष मौका मिले, लेकिन मामला लंबा न खिंचे और आपको भी सोचने-समझने के लिए पर्याप्त समय मिले। कुछ व्यावहारिक समय-सीमा बताएं।"
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रस्तावित समय-सीमा बताने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर तक के लिए टाल दी।