सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
मुंबई [महा मीडिया]
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत के चुनाव आयोग में बाकी दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा फैसले लिए। सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका में लगाए गए आरोपों पर भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 10 दिन में कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। अगर कुछ गलत हुआ है तो हम हमेशा उसे रद्द कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस याचिका का आधार जो रिपोर्ट है वह सही या गलत भी हो सकती है। हम सिर्फ उसके आधार पर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं।