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नीट पुनः परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा
भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जुलाई तक टाल दी है जिसमें लगभग 22 लाख उम्मीदवारों के लिए NEET-UG 2026 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। याचिका में NEET-UG 2026 को दोबारा आयोजित करने के निर्णय पर अंतरिम रोक लगाने और मामले के निपटारे तक 21 जून को प्रस्तावित दोबारा परीक्षा को आगे बढ़ाने से अधिकारियों को रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी। यह मामला आज चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने सूचीबद्ध किया गया। बेंच ने मामले की सुनवाई नहीं की। बेंच ने निर्देश दिया कि याचिका को जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाए जो पहले से ही NEET परीक्षा से जुड़े विभिन्न मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। जस्टिस नरसिम्हा की बेंच तभी बैठेगी जब सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को नियमित कामकाज फिर से शुरू करेगा।