हुंडई पर 5 लाख का जुर्माना

हुंडई पर 5 लाख का जुर्माना

नईदिल्ली [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपनी पर वेतन विवाद को मध्यस्थता कार्यवाही तक खींचने के लिए 5 लाख का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर आवेदन प्रक्रिया का दुरुपयोग है। मामला हुंडई ऑटोएवर इंडिया से जुड़ा हुआ है। 

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