म.प्र. हाई कोर्ट ने लोकसेवकों के वेतन की जानकारी को अनिवार्य किया

म.प्र. हाई कोर्ट ने लोकसेवकों के वेतन की जानकारी को अनिवार्य किया

जबलपुर [ महामीडिया] म. प्र. हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम  में लोकसेवकों के वेतन की जानकारी देना अनिवार्य है। गोपनीयता के तर्क पर इसकी सूचना देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने लोकसेवकों के वेतन की सूचना देने से इन्कार करने के विरुद्ध दायर एक याचिका पर सुनवाई में यह निर्णय दिया। हाई कोर्ट ने लोकसेवकों के वेतन की जानकारी सार्वजनिक महत्व की है जिसे गोपनीय नहीं माना जा सकता।

 

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