हाईकोर्ट के रिटायर जजों की सुविधाओं के लिए समिति गठित
भोपाल [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि देशभर में हाईकोर्ट के रिटायर चीफ जस्टिस और जजों को मिलने वाली रिटायरमेंट के बाद की सुविधाएं एक समान होनी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया जो इस संबंध में एकरूप दिशा-निर्देश और वित्तीय सहायता की व्यवस्था पर सिफारिशें तैयार करेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ रिटायर हाईकोर्ट जजों को मिलने वाली सुरक्षा और अन्य सुविधाओं से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।