बाल मजदूरी रोकने के लिए विशेष सेल गठित करने का निर्देश जारी

बाल मजदूरी रोकने के लिए विशेष सेल गठित करने का निर्देश जारी

मैहर [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने बाल मजदूरी रोकने से जुड़े कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक विशेष सेल गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के माध्यम से प्रवर्तन एजेंसियों को कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी करे। जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है।

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