असम सरकार पर दो लाख का जुर्माना
भोपाल [ महा मीडिया] गौहाटी हाईकोर्ट ने एक महिला को विदेशी घोषित किए जाने के बाद भारत से निकालकर बांग्लादेश भेजे जाने के मामले में असम सरकार को ₹2 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है।जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फूकन खौंद की खंडपीठ ने कहा कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने 30 मई 2026 के अपने अभिमत की प्रमाणित प्रति जारी करने में जानबूझकर देरी की ताकि इस दौरान महिला को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर भारत से बाहर भेजा जा सके। कोर्ट ने इसे कानून की नज़र में दुर्भावना माना।