सोशल मीडिया को लेकर दिशानिर्देश जारी

सोशल मीडिया को लेकर दिशानिर्देश जारी

भोपाल [ महा मीडिया] 

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने व्यापक सर्कुलर जारी किया जिसमें वकीलों और कानूनी शिक्षकों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित करने वाले नैतिक दिशानिर्देश दिए गए हैं। जिसमें अदालती कार्यवाही को सनसनीखेज बनाने, एआई-जनित सामग्री का उपयोग करने और अप्रत्यक्ष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को लुभाने की बढ़ती प्रवृत्ति के प्रति आगाह किया गया हैं। सर्कुलर में कहा गया कि हालांकि सोशल मीडिया का उपयोग कानूनी जागरूकता और अकादमिक चर्चा के लिए किया जा सकता है लेकिन इसे अदालतों की गरिमा को कम करने, ग्राहक की गोपनीयता से समझौता करने या न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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