बाजार नियामक सेबी का नया दिशानिर्देश जारी

बाजार नियामक सेबी का नया दिशानिर्देश जारी

भोपाल [ महा मीडिया] सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को निवेशक समूह की जानकारी देने से छूट दे दी है जो सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। जारी परिपत्र में बाजार नियामक ने एफपीआई, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और पात्र विदेशी निवेशकों के लिए 30 मई 2024 के अपने मास्टर सर्कुलर में संशोधन किया है। इस कदम से सेबी की उस छूट का दायरा बढ़ गया है जो उसने सबसे पहले सितंबर 2025 में फुली एक्सेसिबल रूट के तहत सिर्फ सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले एफपीआई के लिए दी थी। यह नया बदलाव रिजर्व बैंक के 5 जून 2026 के परिपत्र के आधार पर किया गया है। इस परिपत्र में सामान्य रास्ते से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले एफपीआई के लिए तय कन्संट्रेशन लिमिट का पालन करने की जरूरत को हटा दिया गया था अब चूंकि कन्संट्रेशन लिमिट लागू नहीं है इसलिए सेबी ने कहा कि ऐसे एफपीआई के निवेशक समूह की पहचान करने की जरूरत अब नहीं रह गई और इसे खत्म कर दिया गया है।

सम्बंधित ख़बरें