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सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की याचिका ख़ारिज
भोपाल [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आइडिया के विरुद्ध ₹363 करोड़ के जीएसटी की मांग को फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंपनी के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया था जो मर्जर के बाद अब अस्तित्व में नहीं रही। जस्टिस जेबी पारदीवाला और एन विनोद चंद्रन की बेंच ने हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध केंद्र की अपील खारिज कर दी।