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सावधि जमा के नए नियम एक अक्टूबर से लागू होंगे
भोपाल [ महा मीडिया] रिजर्व बैंक ने देश के प्रमुख स्मॉल फाइनेंस बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट कराने वाले निवेशकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों के ग्राहकों को ब्याज दर की पूरी जानकारी पहले मिलेगी। यह बदलाव सेकेंड अमेंडमेंट डायरेक्टंस के तहत किए गए हैं। यह नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। एक समान प्राइसिंग और बल्क डिपॉजिट के लिए रेगुलेटेड छूट को लागू करके यह नया फ्रेमवर्क एक तरफ जहां डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा करेगा। वहीं दूसरी तरफ बैंकों को अपने फंड्स का बेहतर मैनेजमेंट करने में मदद देगा। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य समानता, पारदर्शिता और वेबसाइट पर दरों का प्रकाशन है।