सुप्रीम कोर्ट में एथेनॉल वाली जनहित याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट में एथेनॉल वाली जनहित याचिका खारिज

भोपाल [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज पेट्रोल पंपों के नोजल और रसीद पर एथेनॉल का प्रतिशत बताने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने इस याचिका पर विचार करने से मना कर दिया और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी है। 

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