सुप्रीम कोर्ट त्रिभाषा नीति पर रोक नहीं लगाएगा

सुप्रीम कोर्ट त्रिभाषा नीति पर रोक नहीं लगाएगा

भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की 3-भाषा नीति पर रोक लगाने से मना किया है । यह नीति 2026-27 एकेडमिक ईयर से लागू की गई है । कोर्ट ने बोर्ड के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई अगले सप्ताह तक स्थगित कर दी है । याचिकाकर्ताओं ने चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने कहा कि नई नीति के अनुसार छात्रों को क्लास 9 से दो भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी। इसका मतलब यह होगा कि उन्हें वह भाषाएं छोड़नी पड़ेंगी जिन्हें वह क्लास 5 से लगातार पढ़ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि नीति के तहत अंग्रेज़ी को 'गैर-मूल' भाषा माना गया है ।

सम्बंधित ख़बरें