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फिल्म 'जन नायकन' पर अस्थायी रोक
भोपाल [महामीडिया] फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज को लेकर मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के उस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है जिसमें फिल्म को U/A सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया गया था।मद्रास हाईकोर्ट में 9 जनवरी की फिल्म से जुड़े मामले की दूसरी सुनवाई हुई। पहली सुनवाई में कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने सुबह 10:30 बजे ही सीबीएफसी को U/A सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया था।लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने चुनौती देते हुए फिल्म की दोबारा जांच करने के लिए रीवाइजिंग कमेटी बनाने की मांग की।