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दिल्ली-एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम योजना पांच नवंबर से
मुंबई [महा मीडिया]
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू किया गया है। आदेशानुसार दिल्ली और एनसीआर के चुनिंदा जिलों में 5 से 20 नवंबर 2026 तक यह नियम रहेगा । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जिलों में यह नियम प्रभावशाली रहेगा।