राज्य बार काउंसिलों का प्रदर्शन ऑडिट होगा
भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की अनुशासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह अपने और सभी राज्य बार काउंसिलों की अनुशासनात्मक व्यवस्था का व्यापक प्रदर्शन ऑडिट कराए। जस्टिस पामिडिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि वकालत का पेशा स्व-नियमन का विशेषाधिकार रखता है इसलिए इसके साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत प्रभावशीलता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। इस दौरान अदालत ने वकीलों के लिए निरंतर विधिक शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया।