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स्टेट बैंक पर सेवा में कमी के लिए बीस हज़ार का जुर्माना
भोपाल [महा मीडिया]
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, लखीमपुर खीरी ने स्टेट बैंक को ग्राहक की सहमति के बिना उसके बैंक खाते का विवरण तीसरे पक्ष को साझा करने के मामले में सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि बैंक ग्राहक की निजी बैंकिंग जानकारी उसकी अनुमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को साझा नहीं कर सकता। आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता का बचत खाता उसका व्यक्तिगत खाता था और उसकी सहमति के बिना जानकारी साझा करना बैंकिंग गोपनीयता का उल्लंघन है। इसे सेवा में कमी मानते हुए आयोग ने स्टेट बैंक पर ₹20,000 मुआवजा, शिकायत दायर करने की तिथि से 6% वार्षिक ब्याज सहित, तथा ₹5,000 वाद व्यय अदा करने का निर्देश दिया है। यह मामला एक उपभोक्ता पंकज कुमार से जुड़ा हुआ है।