पूरे देश के मैगी विवाद वाले दुकानदारों के विरुद्ध सभी मामले समाप्त
भोपाल [ महा मीडिया] दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2015 के मैगी विवाद में दुकानदारों के विरुद्ध दर्ज सभी केस रद्द कर दिए हैं। यह सभी क्रिमिनल केस मैगी में लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की ज्यादा मात्रा पाए जाने के आरोपों के बाद दर्ज किए गए थे। जस्टिस मधु जैन की बेंच ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की जांच में मैगी के सैंपल सुरक्षित पाए जा चुके हैं तो दुकानदारों पर मुकदमा चलाना उनके साथ अन्याय होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि मूल परीक्षण रिपोर्टों के अमान्य होने के बाद भी मुकदमों को जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।