प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर रोक नहीं लगेगी
भोपाल [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में प्राइवेट कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था को नियंत्रित करने और कथित रूप से अनियंत्रित एवं फीस आधारित कोचिंग प्रणाली को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज किया। याचिकाकर्ता ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी करने की मांग की थी लेकिन अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है ।