भारतीय बच्चों के पासपोर्ट नियमों में बदलाव

भारतीय बच्चों के पासपोर्ट नियमों में बदलाव

भोपाल [ महामीडिया] 

विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से अब 18 साल की उम्र या 5 साल तक वैध रहेगा।पहले पासपोर्ट वैधता की उम्र 15 साल थी। अगर बच्चा 5 साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय समाप्त हो जाएगी। 5 साल या 18 साल की उम्र में से जो पहले आएगा वही वैधता की अंतिम सीमा होगी।

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