शेयर बाज़ार के क्लोजिंग ऑक्शन नियमों में बदलाव
मुंबई [महा मीडिया]
सेबी ने शेयर बाज़ार के क्लोजिंग ऑक्शन नियमों में बदलाव किया है। एक्सपायरी के दिन इंडेक्स और शेयरों के डेरिवेटिव्स का सेटलमेंट कैश मार्केट के आखिरी 30 मिनट के कारोबार के आधार पर होगा। इसके साथ क्लोजिंग ऑक्शन का समय भी बदले गए हैं। ज्यादातर बदलाव 7 दिसंबर से लागू होंगे। हालांकि अधूरे लिमिट और ऑर्डर को सामान्य कारोबार से ले जाने के नए नियम 8 फरवरी 2027 से लागू होंगे। सामान्य कारोबारी दिनों में इंडेक्स डेरिवेटिव्स में दोपहर 3:45 बजे तक ट्रेडिंग होगी लेकिन जिन इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स की उसी दिन एक्सपायरी होगी उनमें कारोबार 3:30 बजे बंद हो जाएगा। शेयर डेरिवेटिव्स में एक्सपायरी वाले दिन भी 3:45 बजे तक कारोबार जारी रहेगा। कैश मार्केट का पोस्ट-क्लोज सेशन 3:50 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसमें शेयरों के बंद भाव पर सौदे होंगे।
क्लोजिंग ऑक्शन की नई टाइमिंग
| समय | क्या होगा? |
|---|---|
| 3:30 से 3:31 बजे | रेफरेंस प्राइस की कैलकुलेशन और सामान्य कारोबार से CAS में बदलाव |
| 3:31 से 3:36 बजे | लिमिट और मार्केट, दोनों तरह के ऑर्डर दर्ज किए जा सकेंगे |
| 3:36 बजे से ऑर्डर एंट्री बंद होने तक | सिर्फ लिमिट ऑर्डर दर्ज होंगे। मार्केट ऑर्डर में बदलाव या उन्हें रद्द करने की अनुमति नहीं होगी |
| 3:38 से 3:40 बजे के बीच | सिस्टम किसी भी समय ऑर्डर एंट्री बंद कर देगा |