जियो इन्फोकॉम को आयकर से बड़ी राहत

जियो इन्फोकॉम को आयकर से बड़ी राहत

भोपाल [ महा मीडिया] आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम  के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ₹11,003 करोड़ का कर अस्वीकृति रद्द कर दिया है। यह विवाद आकलन वर्ष 2019-20 से जुड़ा हुआ था।अपील उस ऑपरेशनल खर्च से जुड़ी थी जिसे जियो ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैपिटलाइज किया था लेकिन टैक्सेबल इनकम की गणना करते समय उसे रेवेन्यू खर्च के तौर पर दिखाया था।
₹11,003 करोड़ की विवादित रकम में इंटरकनेक्ट चार्ज, कर्मचारियों का खर्च, प्रोफेशनल फीस, कॉल-सेंटर का खर्च, बिजली और ईंधन, मरम्मत और रखरखाव, नेटवर्क चलाने का खर्च, ब्याज, बिक्री और डिटेल आदि का खर्च शामिल । विदेशी ऑपरेटरों को किए गए भुगतान को भी ट्रिब्यूनल ने रॉयल्टी या तकनीकी सेवा शुल्क मानने से इनकार कर दिया है। 

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