म.प्र.सरकार को अनूपपुर मामले में अनुच्छेद 21 की याद दिलवाई गयी
भोपाल [ महा मीडिया] म. प्र. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अनुच्छेद 21 के तहत पर्याप्त न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के उसके संवैधानिक कर्तव्य की याद दिलाई। कोर्ट ने कहा कि ज़िला और हाई कोर्ट में कई न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सरकारी अनुमति की प्रतीक्षा में रुके हुए हैं। अनूपपुर ज़िला कोर्ट बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जुड़ी जनहित याचिका का दायरा बढ़ाते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की बेंच ने कहा हमें सरकार को याद दिलाने की ज़रूरत है कि न्यायपालिका लोकतंत्र के स्तंभों में से एक है और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के मामले में इसे सिर्फ़ सरकारी विभाग नहीं माना जा सकता। न्याय प्रशासन एक ज़रूरी संप्रभु कार्य है।