म, प्र.में नया फायर एक्ट लागू

म, प्र.में नया फायर एक्ट लागू

भोपाल [ महा मीडिया] 

म,प्र.में आज से नया फायर एक्ट लागू कर दिया गया है। इस नए अधिनियम के तहत जहां एक ओर दमकल विभाग के कर्मचारियों की जवाबदेही तय की गई है वहीं आम नागरिकों, व्यावसायिक परिसरों, बहुमंजिला इमारतों और फर्जी कॉल करने वालों के विरुद्ध कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। स्थानीय निकायों को संपत्ति कर के साथ सरचार्ज के रूप में फायर टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार दे दिया गया है। इस टैक्स की दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी जिसका उपयोग दमकल सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और 10 मिनट के भीतर रिस्पॉन्स टाइम सुनिश्चित करने में किया जाएगा।

सम्बंधित ख़बरें