रिकवरी के नए नियम एक जनवरी से लागू होंगे

रिकवरी के नए नियम एक जनवरी से लागू होंगे

भोपाल [ महा मीडिया] रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान पर्सनल लोन, होम लोन या कार लोन की वसूली के लिए कर्जदार के मोबाइल फोन, लैपटॉप या टैबलेट को सॉफ्टवेयर की मदद से लॉक या डिसेबल नहीं कर सकता। शिकायतों के बाद केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक का यह कदम ग्राहकों को मिलने वाली धमकियों, प्राइवेसी के उल्लंघन और रिकवरी के नाम पर होने वाली प्रताड़ना को रोकने के लिए उठाया गया है। संशोधित नियम एक जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे।

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