केंद्रीय कैबिनेट ने भविष्य निधि की बेसिक सेलरी लिमिट को पच्चीस हज़ार तक बढ़ाया

केंद्रीय कैबिनेट ने भविष्य निधि की बेसिक सेलरी लिमिट को पच्चीस हज़ार तक बढ़ाया

भोपाल [ महा मीडिया] 

अब कंपनियों को 25 हजार रुपए तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को भविष्य निधि  के दायरे में शामिल करना ही होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को EPF और EPS के लिए अनिवार्य बेसिक सैलरी लिमिट ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति महीना कर दी है। अब ₹25,000 तक की बेसिक सैलरी (Basic + DA) वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से पीएफ और पेंशन के दायरे में शामिल किया जाएगा। इससे पहले यह सीमा 1 सितंबर 2014 को ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 की गई थी यानी 12 साल बाद इस सीमा में बढ़ोतरी की गई है।

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