हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा

हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा

 

मुंबई [महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण और आरक्षण से जुड़े एक मामले में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया है जिसमें हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने वालों को 'पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम)' के तहत आरक्षण देने की बात कही थी।यह पूरी कानूनी बहस इस बात पर केंद्रित थी कि क्या धर्म बदलने के बाद कोई व्यक्ति अपनी पुरानी जाति या नए धर्म के पिछड़े वर्ग के आधार पर आरक्षण का हकदार रह जाता है या नहीं। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया था कि सिर्फ हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लेने भर से किसी को अपने आप 'पिछड़ा वर्ग मुस्लिम' का दर्जा नहीं मिल जाता।

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