हाईकोर्ट ग्वालियर ने संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पक्ष में निर्णय सुनाया

हाईकोर्ट ग्वालियर ने संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पक्ष में निर्णय सुनाया

भोपाल [ महा मीडिया] म.प्र.के 50 हजार से अधिक संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हाईकोर्ट के निर्णय से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की डबल बेंच ने डाटा एंट्री आपरेटरों से संंबंधित राज्य सरकार की रिट अपील खारिज करते हुए इन कर्मचारियों को 1900 की जगह 2400 ग्रेड पे दिए जाने के सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है। इसका लाभ प्रदेश के सभी विभागों में काम करने वाले डाटा एंट्री आपरेटरों को मिलेगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने माना कि यदि कर्मचारियों को नियुक्ति से लेकर पूर्व के वेतनमानों में यूडीसी के समकक्ष 2400 रुपए ग्रेड पे का लाभ दिया जाता रहा है तो सातवें वेतनमान में भी उसी के अनुरूप समकक्षता निर्धारित की जानी चाहिए। सिंगल बेंच ने डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 1900 ग्रेड पे और लेवल-4 दिए जाने संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए 2400 ग्रेड पे के अनुरूप वेतन तय करने का निर्देश दिया था।

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