म.प्र. सरकार हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची
भोपाल [ महामीडिया] म.प्र. सरकार ने हाईकोर्ट के उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें प्रोबेशन पीरियड के दौरान 100% वेतन देने का आदेश दिया गया था। म.प्र. में सीधी भर्ती से नियुक्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड में 70%, 80% और 90% वेतन देने की व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। म.प्र. हाईकोर्ट ने 2019 के उस नियम को खारिज किया था जिसके तहत पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% वेतन मिलता था। कोर्ट ने इसे अनुचित बताकर 100% वेतन और बकाया एरियर देने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 309 का हवाला देते हुए कहा है कि सेवा शर्तें तय करने का अधिकार म.प्र. सरकार के पास है।