सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के पूर्व मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति को अनिवार्य किया

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के पूर्व मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति को अनिवार्य किया

भोपाल [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को कहा कि अगर गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए जाने पर किसी की गिरफ्तारी गैरकानूनी घोषित होती है तो उसे दोबारा गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को मजिस्ट्रेट से अनुमति  लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि दोबारा गिरफ्तारी से पहले आरोपी को लिखित में गिरफ्तारी की वजह बतानी होगी। पहली गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति  भी जरूरी होगी।पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी देकर बताना होगा कि पहली गिरफ्तारी के समय आरोपी को कारण क्यों नहीं बताए गए थे। यह निर्णय 2025 के मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में दिए गए सिद्धांतों को आगे बढ़ाता है।

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