विदेशी नागरिकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का निर्णय रद्द किया
भोपाल [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को असम के 27 लोगों को विदेशी घोषित करने से जुड़े मामलों में गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले रद्द कर दिया है । कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता या विदेशी होने का निर्णय निष्पक्ष, कानूनी और उचित प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता और विदेशी होने का सवाल संविधान और कानून से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी 27 मामलों को संबंधित विदेशी न्यायाधिकरण के पास वापस भेज दिया है।