सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम् गायन प्रावधान पर केंद्र सरकार से उत्तर मांगा
मुंबई [महा मीडिया]
सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को कर्नाटक के संगीतकार टी.एम. कृष्णा की उस याचिका पर केंद्र सरकार से उत्तर मांगा है जिसमें 2026 के संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में गृह मंत्रालय के उन निर्देशों को भी चुनौती दी गई है जिनमें सरकारी और आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के सभी छह अंतरों के गायन का प्रावधान किया गया है। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।