अमेजन और फ्लिपकार्ट पर दस लाख का जुर्माना
मुंबई [महा मीडिया]
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने बिना पंजीयन के 'साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड' बेचने और प्रचार करने के मामले में अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ₹10-10 लाख तथा जियोमार्ट पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है। मामला बिना पंजीकरण वाले कृषि-रसायन उत्पाद की लिस्टिंग, विज्ञापन और बिक्री को सुगम बनाने से जुड़ा हुआ है। संबंधित दावों को भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया है। यह आदेश मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा ने पारित किया है।