भविष्य निधि में केंद्र सरकार को आपातकालीन अधिकार मिले

भविष्य निधि में केंद्र सरकार को आपातकालीन अधिकार मिले

मैहर [ महा मीडिया] 

भविष्य निधि योजना 2026 के तहत केंद्र सरकार को महामारी या राष्ट्रीय आपदा जैसी आपातकालीन स्थितियों में 3 महीने तक कर्मचारी या नियोक्ता या दोनों के भविष्य निधि अंशदान को अस्थायी रूप से कम करने या स्थगित करने का अधिकार मिल गया है। यह नियम स्थायी नहीं है बल्कि संकट के समय एक बार में अधिकतम 3 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। यदि सरकार अंशदान कम करती है या रोकती है तो भविष्य निधि में कटने वाला पैसा उस अवधि के दौरान आपकी टेक-होम सैलरी में जुड़कर मिलेगा। जब तक सरकार इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी नहीं करती तब तक सामान्य रूप से 12%-12% की भविष्य निधि कटौती जारी रहेगी।

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