म.प्र.के वनोपज और खनिज परिवहन शुल्क में वृद्धि

म.प्र.के वनोपज और खनिज परिवहन शुल्क में वृद्धि

भोपाल [ महा मीडिया] म.प्र. के प्रथम श्रेणी के खनिजों पर 42% तक परिवहन शुल्क प्रदेश के भीतर पैदा होने वाले और दूसरे राज्यों से आयातित वनोपज और खनिजों के परिवहन के लिए राज्य सरकार ने परिवहन शुल्क और एनओसी की दरों बदलाव किया है। अलग-अलग प्रकार की सामान्य वनोपज के साथ-साथ खनिज वनोपजों की विभिन्न श्रेणियों में परिवहन शुल्क में 4% से लेकर लगभग 58% तक की बढ़ोतरी की गई है।अब एक घनमीटर से अधिक वनोपज होने पर पहले घनमीटर के लिए 200 रुपए और उसके बाद प्रत्येक घनमीटर पर 100 रुपए शुल्क देना होगा यानी अतिरिक्त वनोपज पर शुल्क 50% कम लगेगा। हालांकि काष्ठ परिवहन की दरें 25% बढ़ाई गई हैं। ट्रैक्टर-ट्रॉली से 4 घनमीटर काष्ठ के परिवहन पर अब 400 की जगह 500 रुपए लगेंगे। रेलवे वैगन और कंटेनर से परिवहन की दरों में भी करीब 4% की बढ़ोतरी की गई है।द्वितीय श्रेणी के खनिज वनोपज में सर्वाधिक वृद्धि प्रथम श्रेणी के खनिज वनोपज में लगभग 42.11% की वृद्धि की गई है। इस श्रेणी में लाइम स्टोन, डोलोमाइट, फायर क्ले, मैगनीज अयस्क, कॉपर अयस्क, रॉक फॉस्फेट, पायरोफिलाइट, डायस्पोर, ऑकर, बॉक्साइट, आयरन अयस्क, कैल्साइट, कोयला, क्वार्ट्ज, सिलिका सैंड, शेल, स्लेट और सोप स्टोन शामिल हैं। इन सभी का परिवहन शुल्क 57 रुपए से बढ़ाकर 81 रुपए प्रति टन कर दिया गया है जो कि करीब 42.11 प्रतिशत अधिक है। द्वितीय श्रेणी के खनिज वनोपज में लगभग 57.58% की वृद्धि की गई है। इस श्रेणी में फ्लैग स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल एवं मिट्टी पत्थर आते हैं। इनका परिवहन शुल्क 33 रुपए से बढ़ाकर 52 रुपए प्रति टन किया गया है। इसमें सर्वाधिक 57.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

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