म.प्र. में मंडी लाइसेंस की समयावधि 30 साल तक बढ़ाई गई 

म.प्र. में मंडी लाइसेंस की समयावधि 30 साल तक बढ़ाई गई 

भोपाल [ महामीडिया] अब मंडी लाइसेंस की समयावधि 30 साल रहेगी । लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को आनलाइन कर दिया गया है। लाइसेंस फीस में राहत प्रदान करते हुए 25 हजार रुपये से कम कर 5 हजार रुपये कर दिए हैं। कृषि मंडी बोर्ड ने अधिनियम में संशोधन कर कृषि मंडियों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस फीस 5 हजार रुपये व आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित था। इसमें आवेदन शुल्क को 200 रु. कर दिया है। लाइसेंस फीस यथावत रखी गई है। लाइसेंस की समयावधि 30 साल कर दी है। वाणिज्य संव्यवहार के लिए बनने वाले लाइसेंस के लिए अब तक 25 हजार रुपये फीस थी, जिसे कम कर 5000 रुपये कर दिया है। बता दें इस लाइसेंस पर कारोबारी मंडी नीलामी में उपज खरीदी नहीं कर सकता, लेकिन व्यापारी से व्यापारी खरीदी कर सकेंगे।
 

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