बिना लाइसेंस के कर्ज देने वाले साहूकारों पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा

बिना लाइसेंस के कर्ज देने वाले साहूकारों पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा

भोपाल [ महामीडिया] 

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में बिना लाइसेंस के कर्ज देने वाले साहूकार चेक बाउंस के मामलों में कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसे मामलों में उन्हें मुकदमे की शुरुआत में ही अपना साहूकारी लाइसेंस पेश करना होगा। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में प्रॉमिसरी नोट के आधार पर दिए गए कर्ज की वसूली के लिए चेक बाउंस या दीवानी मुकदमा दायर करने पर संबंधित कानून के प्रावधान लागू होंगे। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने एक विविध आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है।

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