सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल का आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल का आदेश रद्द किया

भोपाल [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास लॉ स्टूडेंट्स के व्यवहार को रेगुलेट करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स के विरुद्ध जारी बीसीआई के दो नोटिफिकेशन्स को रद्द कर दिया।  यह आदेश यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की प्रस्तावित भागीदारी को लेकर स्टूडेंट्स के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े थे। यह बात कोर्ट ने तब कही जब बीसीआई ने शुरू में राज्य बार काउंसिल्स को निर्देश दिया था कि वे नालसार के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स को एडवोकेट के तौर पर एनरोल न करें। यह निर्देश तब आया था जब स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सीजेआई सूर्यकांत के प्रस्तावित शामिल होने का विरोध किया था।

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