सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पुराना अंतरराज्यीय विवाद सुलझाया
भोपाल [ महा मीडिया]
आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को निर्देश दिया कि वह 20 वर्षों की अवधि में हिमाचल प्रदेश को लगभग 11,973 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही, भाखड़ा-नांगल और ब्यास जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली के बंटवारे को लेकर दशकों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया। चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने दोनों राज्यों को निर्देश दिया कि वे 'लीन सीजन' (अक्टूबर से मार्च) के दौरान हर साल लगभग 598 मिलियन यूनिट बिजली देकर यह बकाया चुकाएं।