खाते में ठगी की रकम आने को अपराध में संलिप्तता नहीं माना जायेगा
भोपाल [ महा मीडिया] जबलपुर हाई कोर्ट ने ठगी के एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के बैंक खाते में कथित ठगी की रकम जमा होना मात्र उसे अपराध में जानबूझकर शामिल मानने के लिए पर्याप्त नहीं है। मामला कर्नाटक निवासी गोविंदप्पा जयरामैया बनाम मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है जिसमे बीमा राशि दिलाने का झांसा देकर शिकायतकर्ता से करीब 26.11 लाख रुपये की ठगी की गई थी।